Decisions of Chhattisgarh cabinet on farmers, youth and industry: छत्तीसगढ़ में आचार संहिता से पहले रविवार शाम साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को फरवरी में धान खरीदी की अंतर राशि मिलेगी। वहीं, स्टील प्लांट्स को भी शर्तों के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। अब जानिए अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर हुए फैसले विस्तार से
कैबिनेट बैठक के फैसले
इस साल भी 3100 रुपए की दर से होगी धान खरीदी।
स्टील उद्योगों को बिजली दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट जरूरतमंद कलाकारों की सहायता राशि बढ़ाई गई।
युवाओं में स्किल बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू का फैसला फेसबुक The Art of Living Centre की स्थापना के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटन होगा।
5 साल से नहीं बिके प्लॉट पर छूट देकर बेचने का फैसला ट्विटर महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट काम सौंपने का फैसला
किसानों के लिए-
इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। 2300 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर की राशि 800 रुपए फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया गया है।
उद्योगों के लिए-
मंत्रिमंडल ने मिनी स्टील प्लांट और ऐसे उद्योग जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या जिनकी क्षमता एक मेगावाट से कम है, उन्हें बिजली पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू है।
कलाकारों के लिए-
राज्य के जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
युवाओं के लिए-
छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत छात्रों में वित्त और निवेश से जुड़े कौशल विकसित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा।
भूमि संबंधी निर्णय-
नवा रायपुर में श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
नवा रायपुर में ‘आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर’ के लिए रियायती दरों पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकान और व्यावसायिक संपत्तियां जो 5 साल से नहीं बिकी हैं, उन्हें 10%, 20% और 30% की छूट पर बेचा जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-
वाणिज्यिक कर विभाग में ‘अपर आयुक्त आबकारी’ का नया पद सृजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को 3938.80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
महिला स्व-सहायता समूहों को 5 जिलों में ‘रेडी टू ईट’ खाद्यान्न निर्माण का कार्य दिया जाएगा।
पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अध्यादेश की अवधि बढ़ाई जाएगी।